नोएडा-
उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्राइवेट स्कूलों पर गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोविड काल में 15% फ़ीस वापस न करने को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने अभिभावकों को 15% फीस वापसी का आदेश दिया था। मगर अदालत के आदेश पर अमल नहीं होने पर डीएम नोएडा मनीष कुमार ने विद्यालयों पर ये कठोर कार्रवाई की है। सभी स्कूलों को 10 दिन के अंदर जवाब देना होगा। जिलाधिकारी के इस निर्देश में कहा गया है कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो निजी विद्यालयों को 5-5 लाख रुपये देने होंगे। विदित हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल कोरोना काल के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस का 15 प्रतिशत अभिभावकों को वापस लौटाएंगे। हालांकि अदालती आदेश के बावजूद स्कूल मैनेजमेंट की ओर से इसका पालन नहीं किया जा रहा था।
जबकि कुछ विद्यालयों ने सफाई दी है कि कोरोना वायरस के कहर के दौरान उनकी ओर से पैरेंट्स को 20 से 30 प्रतिशत की छूट ट्यूशन फीस और अन्य मदों में दी गई थी। लिहाजा उस राहत को भी कोर्ट के आदेश में माना जाए। इस मामले में जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिख ब्योरा तलब किया है। डीएम के इस आदेश के बाद अभिभावकों ने हर्ष व्यक्त किया है।









