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फर्रुखाबाद : हत्यारोपी भाई पर दोष सिद्ध, 21 को सुनाई जायेगी सजा

यूपी की आवाज

फर्रुखाबाद। साइकिल के विवाद को लेकर भाई ने भाई की अवैध असलाह से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में अपर जिला जज ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने सर्वेश पुत्र जगदीश सिंह निवासी चिलसरी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 21 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार बीते 19 वर्ष वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम चिलसरी निवासी सर्वेन्द्र ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि गॉव के प्रमोद की साइकिल बगैर पूछे उसका भाई सर्वेश ले गया था। रात को वापस आते समय रास्ते में दोनों में कहासुनी होने लगी। प्रमोद ने शोर मचाया, तो मौके पर उसकी औरत मीना आ गयी, तभी सर्वेश ने अपनी कमर से अवैध तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से गोली मार दी। प्रमोद घयाल होकर गिर गया। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में भर्ती कराया गया। हालात गम्भीर होने फर्रुखाबाद प्राइवेट अस्पताल में इलाज के समय मृत्यु हो गई थी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश राजपूत, अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने सर्वेश को हत्या के मामले में दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर 21 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।

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