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फर्रुखाबाद : दहेज हत्या में पति व मां-बेटी को सात वर्ष कैद, 50 हजार जुर्माना

यूपी की आवाज

फर्रुखाबाद। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज द्वितीय महेंद्र सिंह ने अभियुक्त धर्मेंद्र पुत्र रामवीर, शकुन्तला पत्नी रामवीर, शरमा पुत्री रामवीर को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कारवास व प्रत्येक को 50 हजार रुपये का जुर्माना से दण्डित किया।
विगत 5 वर्ष पूर्व थाना नवाबगंज पुलिस को लोकनाथ पुत्र शिवदयाल निवासी सेमरिया हरपालपुर जनपद हरदोई ने दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 4 वर्ष पूर्व मैंने अपनी पुत्री पूनम का विवाह सामथ्र्य से गए दान दहेज के साथ धर्मेंद्र के साथ किया था। दिए गए दान दहेज से सन्तुष्ट न होकर ससुरालीजन अतीतिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। काफी समझाने के बाद वह लोग नहीं माने। 6 नवम्बर 2017 को 3 बजे मिट्टी का तेल डालकर पति धर्मेंद्र, सास, ससुर, देवरानी, देवर ने मार डाला। हम लोगों को जब जानकारी हुई तो मेरी पुत्री फर्रुखाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी। उक्त लोग मेरी पुत्री को छोडक़र भाग गये। एक माह इलाज के बाद मेरी पुत्री की मौत हो गयी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र, शकुंतला, शरमा को दोषी करार देते हुए धारा 304बी में 7 वर्ष का कारवास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 498ए में दो-दो वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 3/4 में छह-छह माह का कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तों पर अर्थदंड की धनराशि 50 हजार में 25 हजार रुपये वादी को बतौर क्षतिपूर्ति दी जायेगी। अभियुक्तों द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को इस सजा में समायोजित किया जायेगा। साक्ष्य के आभाव से राहुल, रामवीर को दोषमुक्त कर दिया।

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