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फर्रुखाबाद: पाक्सो व गैंगरेप कर हत्या के मामले में दो भाइयों समेत तीन पर दोषसिद्ध 

यूपी की आवाज

फर्रुखाबाद। नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए सरसों के खेत में शव दफन कर दिया था। किशोरी खेत पर काम कर रहे पिता को बुलाने के लिए जा रही थी, रास्ते में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। उक्त मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने राधेश्याम पुत्र राजाराम निवासी शफीपुर उन्नाव, जितेंद्र, मिंटू उर्फ शैलेन्द्र पुत्रगण सत्यपाल निवासी उधरनपुर लीलापुर कोतवाली अमृतपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 25 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
विगत 4 वर्ष पूर्व कोतवाली अमृतपुर क्षेत्र गढैय़ा किराचन निवासी पीडि़त ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 18 जनवरी 2019 को सुबह 7 बजे मैं अपने भाई के साथ अपने खेत की सिंचाई करने गये थे। जब दोपहर 2 बजे घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि छोटे लडक़े का मकान के सामने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। उसे कुछ चोंटे आई। आपको खेत से बुलाने के लिए बड़ी लडक़ी करीब 11 बजे गयी थी जो अभी तक वापस नहीं आई। मैं और मेरा भाई पुत्री की खोजबीन करने लगे। गांव के मास्टर के खेत के पास आया तो मिंटू के गेहंू के खेत में सिंचाई हो रही थी, मिंटू से फोन कर मैने अपनी लडक़ी के बारे में पूंछा तो उसने बताया कि मेरे खेत के सामने सरसों के खेत में दिखाई दी थी, तभी एक युवक ने भी बताया कि सरसो के खेत में दिखाई दी, तभी मेरा भाई सरसो के खेत में खोजबीन करने लगा। सरसो में अंदर घुसकर देखा कि चप्पल पड़ी हुई थी और कुछ ताजी मिट्टी खुदी दिखाई दी और मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरी पुत्री की लाश बरामद हुई। उसके गले में चोट के निशान बने हुए थे। पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास, अनुज की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष पाक्सो न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने हत्या पाक्सो गैंगरेप साक्ष्य मिटाने के मामले राधेश्याम, जितेंद्र, मिंटू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 25 अगस्त की तिथि नियत की गई है।

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