भारत का पाकिस्तान पर कड़ा रुख: 24 घंटे में पाक उच्चायोग के एक और अधिकारी को निष्कासित किया गया
नई दिल्ली। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ (अवांछनीय व्यक्ति) घोषित कर दिया है। इस अधिकारी पर भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के विपरीत गतिविधियों में लिप्त होने का गंभीर आरोप है, जिसके चलते उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस अधिकारी की गतिविधियां कूटनीतिक मर्यादाओं और वियना संधि के अनुरूप नहीं थीं। इसके बाद बुधवार को पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी चार्ज डी’अफेयर को तलब कर कड़ा विरोध पत्र (डिमार्शे) सौंपा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि भारत किसी भी राजनयिक को उसके विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं देगा।
लगातार दूसरी निष्कासन की कार्रवाई
गौरतलब है कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव चरम पर है। 13 मई को भी भारत सरकार ने एक अन्य पाक अधिकारी को जासूसी में संलिप्त पाए जाने के बाद निष्कासित किया था। उस समय भी अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ क्या है?
‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ एक कूटनीतिक शब्दावली है, जिसका अर्थ होता है कि मेजबान देश किसी विदेशी राजनयिक को अवांछनीय व्यक्ति घोषित करता है और उसे तत्काल देश छोड़ने को बाध्य किया जाता है। यह किसी भी राजनयिक पर सबसे सख्त कार्रवाई मानी जाती है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गहरा संदेश देती है।
भारत की दो-टूक चेतावनी
भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को राजनयिक शिष्टाचार बनाए रखने की चेतावनी दी है और कहा है कि भविष्य में भी यदि कोई अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस ताजा कार्रवाई से यह साफ है कि भारत सरकार पाकिस्तान को सख्त संदेश दे रही है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और कूटनीतिक गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा।
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संदीप पटेल SPTM
(उपसंपादक)