सांकेतिक फोटो –
आजमगढ़, यूपी की आवाज।
आजमगढ़ जिले के कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत उसके नौ सहयोगियों को गैंगेस्टर मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। एक दिन पूर्व ही न्यायाधीश ने कुंटू व उसके सहयोगियों को दोषी करार दिया था। कारावास के अलावा प्रत्येक पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास की सजा काटनी पड़ेगी।
कुंटू के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट में एक मुकदमा दर्ज था। गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। सुनवाई पूरी करने के बाद जज रामानंद ने बुधवार को फैसला सुरक्षित कर लिया। सजा के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कुंटू सिंह और उसके सहयोगी कोर्ट में पेश हुए।
कुंटू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे
अभियोजक पक्ष के वकील संजय द्विवेदी ने बताया कि गैंग लीडर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्यवाही को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था।